हरिद्वार। एक युवक की हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी महिला समेत दो को उम्रकैद की सजा व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उम्र कैद पाने वालों में महिला राजेश देवी तथा पम्मी कुमार शामिल हैं।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 29 जनवरी 2019 को सिडकुल क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी महिला लीला देवी ने हत्या का आरोप महिला राजेश देवी, उसके पति चांद, पुत्र दीपक व दो अन्य लोगों के खिलाफ लगाते हुए सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि बीते चार साल से राजन काम करने के लिए राजेश देवी के घर पर आया हुआ था। जहां उसके पुत्र राजन की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई।
पुलिस ने महिला की लिखित शिकायत पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने हत्यारोपित महिला राजेश देवी व पम्मी कुमार पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम छाजपुर थाना नूरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश, हाल पता रावली महदूद सिडकुल के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। केस में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।