मुजफ्फरनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विगत 28 जुलाई 2020 को वादिया ने थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया था कि गुलफाम पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेरपुर ने वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना की है।
वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गुलफाम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार पुंडीर ने प्रभावी पैरवी की।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी गुलफाम को धारा 376(एबी), 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास व 32,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई।