मथुरा । नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं सुचारु रूप से सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने बुधवार शाम अपील करते हुए कहा कि एक दर्जन पहचान पत्र से मतदाता मतदान कर सकेंगे। निकाय चुनाव में वोटर आईडी न होने पर भी मतदाता मतदान कर सकेंगे। आप मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी आम जन मानस से अपील की है कि स्वस्थ्य एवं जीवंत लोकतंत्र के निर्माण में भागीदार बनें। मतदान करना आपका हक एवं दायित्व है। बिना किसी भय एवं प्रलोभन के मतदान करें। मतदेय स्थल पर इलैक्ट्रोनिक यंत्र जैसे- मोबाइल, टैबलेट, कैमरा आदि लेकर न आएं। मतदेय स्थल पर पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी आने पर शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान पूर्ण करें। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के वाहन में न आए। यदि आप निजी वाहन में आ रहे हैं तो वाहन को मतदान केन्द्र से 100 मीटर दूर खड़ा करें।
अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र, बैकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड से मतदान कर सकते हैं।
फोटो मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) को मतदान केन्द्र में पहचान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा। आपसे अपेक्षित है कि आप मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक अपने साथ अवश्य लायें। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त निर्वाचन कराने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार का सुझाव, शिकायत या जानकारी निम्नलिखित 0565-2974934, 0565-2972962, 0565-2972963, 0565-2972964 नम्बरों पर निर्वाचन कंट्रोल रूम पर दें।