Saturday, May 18, 2024

सहारनपुर में पत्नी के हत्यारे पति को दस साल की सजा, लगाया पांच हजार रूपये का जुर्माना

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

सहारनपुर। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने मृतका के पति को दस साल की सजा सुनाई और पांच हजार रूपए का आर्थिक दंड़ लगाया। सरकारी वकील सतीश कुमार सैनी ने बताया कि शिवकुमार निवासी गांव बहादुरगढ़ जिला मुजफ्फरनगर ने वर्ष 2000 में थाना कोतवाली देहात में दर्ज कराए मुकदमें में कहा था कि उसकी बेटी पूनम की शादी धीरज पुत्र रत्न सिंह निवासी गांव सावलपुर नवादा थाना कोतवाली देहात के साथ हुई थी।

शादी के बाद से ही उनकी बेटी पूनम को ससुरालियों ने दहेज के लिए परेशान करते रहे हैं और घटना वाले दिन उनके दामाद धीरज ने उनकी बेटी पूनम को जहर देकर हत्या कर दी। कोर्ट ने इस मामले में मृतका की सास को बरी कर दिया। जबकि पति धीरज को दस साल की सजा दी और पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,188FansLike
5,319FollowersFollow
50,181SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय