मुजफ्फरनगर। पूर्व सांसद कादिर राणा और उनके बहनोई यूसुफ को जीएसटी अधिकारियों पर हमले के मामले में बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा है। शहर के वहलना चौक स्थित राणा स्टील पर हाल ही में पड़े छापे के दौरान जीएसटी अधिकारियों पर कथित हमले को लेकर दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
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जीएसटी अधिकारियों की एक टीम ने राणा स्टील पर कर चोरी की जांच के लिए छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों पर हमला किए जाने और उन्हें काम करने से रोकने का आरोप लगाया गया। पूर्व सांसद कादिर राना और उनके बहनोई यूसुफ की अग्रिम ज़मानत अर्जी को आज विशेष अदालत, एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने खारिज कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया। इस बीच, कंपनी से संबंधित मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई 2 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दी गई है।
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कादिर राणा और यूसुफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। यह फैसला मामले की गंभीरता और अधिकारियों पर हमले के आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
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पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जीएसटी विभाग ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
इस घटना ने उनके और उनके परिवार के लिए नई कानूनी परेशानियां खड़ी कर दी हैं।