Sunday, December 22, 2024

मुज़फ्फरनगर में गैंगस्टर के मामलों में दोषी करार, 3 अभियुक्तों को 2-2 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगा

मुजफ्फरनगर। लूट व शराब तस्करी के मुकदमे के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमे में तीन अभियुक्त को अलग  अलग दो मुकदमे में दो-दो वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार पांच हजार रूपए जुर्माना किया गया है।

पहला प्रकरण थाना कोतवाली का है, आरिफ पुत्र शमशाद कुरैशी और सदाम पुत्र छोटू कुरैशी निवासीगण हड्डी गोदाम के पास नई आबादी खालापार  थाना कोतवाली तथा सुहेल पुत्र नसीम निवासी टंकी के पास नियाजूपुरा थाना कोतवाली का एक संगठित गैंग था, जो हथियारों के बल पर रात में जनपद के भिन्न-भिन्न थाना क्षेत्रों में घरों में घुस कर चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे।

घटना 10 सितंबर 2014 की है। लोकेश पुत्र सगत सिंह निवासी कृष्णापुरी सुनारों वाली गली ने थाना कोतवाली नगर पर रिपोर्ट दर्ज करायी कि रात्रि में करीब तीन बजे तीन बदमाश मेरे घर में घुस गए थे, जिनके पास तमंचे व चाक़ू थे। उन्होंने डरा धमका कर 2 गैस सिलेंडर लगभग 65000 नगद व 2 जोड़ी कुंडल 2 नथ 1 चेन 4 चूड़ी 2 मोबाइल 8 चांदी के सिक्के 1 पर्स बॉक्स, जिसमें गाडी की चाबी थी, ले गए थे, इनके इन्ही कृत्य के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष चमन सिंह चावड़ा ने 31 अक्टूबर 2०14 को इनके विरुद्ध थाना कोतवाली पर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष सिविल लाइन्स चन्द्रकिरण यादव ने की थी।

दूसरा प्रकरण दूसरा प्रकरण थाना कोतवाली क्षेत्र का है जहां सुखजिंदर पुत्र टहल सिंह, जसवंत सिंह पुत्र हरदम सिंह, गुरसेवक पुत्र अवतार सिंह तथा सतविंदर पुत्र तेजवंत का एक गैंग था, जो हरियाणा व पंजाब से तस्करी करके शराब उत्तर प्रदेश में लाते थे, इनके इन्ही कृत्यों के आधार पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष थाना फुगाना यशवीर सिंह  द्वारा इनके विरुद्ध 2/3  गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना थाना तितावी उप निरीक्षक राधेश्याम यादव द्वारा की गई थी।

विद्वान न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरिफ पुत्र शमशाद कुरैशी तथा सुहेल पुत्र नसीम निवासी टंकी के पास नियाजूपुरा थाना कोतवाली को दो-दो वर्ष के कारावास तथा 5000-5000  रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया तथा दूसरे मुकदमे में अभियुक्त गुरसेवक पुत्र अवतार सिंह निवासी ग्राम चमारू थाना गन्नौर जिला पटियाला पंजाब को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । मुकदमे की प्रभावी पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक  दिनेश सिंह पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने की।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय