Monday, January 6, 2025

सहारनपुर में गैंगस्टर अधिनियम के दोषी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

सहारनपुर। गैगंस्टर अधिनियम में दोषी पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश ंके न्यायालय ने अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

 

गौरतलब रहे कि 20 मार्च 2021 को थाना फतेहपुर के थानाध्यक्ष संजीव त्यागी इसरान पुत्र इकराम निवासी सलेमपुर थाना सरसावा व नौशाद पुत्र असलम निवासी सडक कातला थाना चिलकाना, अकित पुत्र इन्द्रपाल निवासी रज्जापुर थाना फतेहपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना गैंगस्टर अधिनियम थाना फतेहपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

 

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.विपिन ताडा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्वीक्शन में चिन्हित मॉनीटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासांे के चलते न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-5 ने आज अभियुक्त इसरान पुत्र इकराम को धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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