मुजफ्फरनगर। थाना कैराना में 10 अप्रैल को ग्राम शहपथ निवासी टेकराम पुत्र किशन ने अभियुक्तगण रामकिशन, राजजा, जगदीश, बलदेव, प्यारा, तेजा, बाबू के विरुद्ध एक राय होकर गाली गलौज करके वादी व वादी के भाइयों को जान से मारने की नियत से बंदूकों से लैस होकर जबरदस्ती गेहूं की फसल काट ली थी।
दूसरा प्रकरण दिनांक 16 सितंबर 2001 को ग्राम शतपथ निवासी नकली सिंह पुत्र किशन लाल द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के खिलाफ प्रार्थी की फसल को जबरदस्ती ट्रैक्टर द्वारा नष्ट करने का आरोप लगाया था। गैंग चार्ट में कुल 3 मुकदमों में से दो मुकदमें अभी कैराना न्यायालय में विचाराधीन है तथा अन्य एक हत्या के प्रयास के मुकदमे में मुलजिमान बरी हो चुके हैं।
प्रभारी निरीक्षक बले सिंह ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चालान कर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया।
सुनवाई उपरान्त गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने अभियुक्तगण रामकिशन रामकिशन, राजा,जगदीश ,बलदेव, प्यारा,तेजा और बाबू को दो दो वर्ष की सजा और प्रत्येक को 5000 जुर्माने से दंडित किया। इस मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने कीl