मेरठ। दिव्यांगजन 14 फरवरी को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ये जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सिद्धान्त शर्मा ने दी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सिद्धान्त शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े इलाकों के लोगों (दिव्यांगजन) जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नही हैं।
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ऐसे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाये जाने एवं उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्वदेश्य से न्यायालय,कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मेरठ में मोबाईल कोर्ट का आयोजन 14 फरवरी को किया जाना है।
इस संबंध में जनपद में निवास करने वाले समस्त दिव्यांगजनों को सूचना भेजी गई है। जिसमें कहा गया है कि ऐसे समस्त दिव्यांगजन अपनी शिकायत (समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम विकास विभाग, ग्रामीण विकास अभिकरण, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, पुलिस प्रशासन, पंचायतीराज, श्रम विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग, बिजली विभाग आदि एवं बैकों से सम्बन्धित) दिनांक 12 फरवरी 2025 को उनके कार्यालय में उपस्थित होकर दर्ज कराने के साथ दिनांक 14 फरवरी को जिला पंचायत सभागार, कचहरी मेरठ में भी उपस्थित हो।