मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 में हुए साम्प्रदायिक दंगे के मुकदमे में कोर्ट ने 11 साल बाद संदेह का लाभ देते हुए 8 आरोपियों को बरी कर दिया है।
फुगाना थाना क्षेत्र के गांव बहावडी निवासी हसमुदा ने 11 साल पहले संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि 8 नामजद व दर्जनों अज्ञात लोगों ने उसके घर में घुसकर तोड़पफोड़ करते हुए आग लगा दी, जिसके चलते उसे लाखों रूपये का नुकसान हुआ और जान बचाने के लिये गांव से पलायन करना पड़ा। घटना की रिपोर्ट सात दिन बाद थाना कैराना में दर्ज कराई गई थी।
कोर्ट ने अमित पुत्र महक सिंह सुनील पुत्र तेजपाल, कल्लू पुत्र महक सिंह, जगपाल पुत्र श्यामा, अनिल व कुलदीप पुत्रगण हरपाल सिंह, प्रवीन पुत्र हरपाल व अंकित के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सबूतों के अभाव में अपना निर्णय सुनाते हुए सभी को बरी कर दिया। एडीजे-7 दिव्या भार्गव की कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद संदेह का लाभ देते हुए सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया।