Tuesday, May 6, 2025

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से किया जवाब तलब

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या की शिकार नाबालिग लड़की की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने दिल्ली पुलिस को दस दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि लगभग तीन साल पहले हुई घटना पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

वर्ष 2021 में हुई इस घटना में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची का रेप कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली। इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त, 2021 को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश के तहत ये कार्य किया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय