सहारनपुर। मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए एक आरोपी को अदालत ने दो वर्ष और दूसरे को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 आलोक शर्मा ने थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव ग्राम चालाकपुर निवासी दानिश को दो वर्ष की सजा सुनाई है।
दानिश पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यहीं के निवासी शाकिर को तीन वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया की 30 जनवरी 2020 को थाना चिलकाना पुलिस ने गश्त के दौरान ग्राम पटनी सलीरी चौराहा से दानिश और शाकिर को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।