लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में अवैध रूप से बसे लोगों के साथ लाखों-करोड़ों रुपये जीएसटी कर चुकाने की दलील देने वालों की याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट से खारिज हो गईं। फैसले की कॉपी मिलते ही एलडीए-नगर निगम टीम ने अकबरनगर में 23 बुलडोजर लगाकर दो दर्जन बड़े कॉम्प्लेक्स-शोरूम ढहा दिए। इस दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षाबल तैनात रहा।
अयोध्या रोड पर कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर अकबरनगर में प्रभावशाली लोगों और कारोबारियों ने 101 कॉम्प्लेक्स और शोरूम खड़े कर दिए थे। एलडीए इन्हें दिसम्बर में ही गिराने पहुंचा था, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिलने से कार्रवाई रोकनी पड़ी। 27 फरवरी को अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए करदाता कब्जेदारों की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने इन सभी को झुग्गीवासी मानने से इनकार करते हुए 24 कॉम्प्लेक्स-दुकानों को अवैध करार दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलडीए को अवैध कब्जेदारों के सुप्रीम कोर्ट जाने की आशंका थी।
इसे देखते हुए एलडीए अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा सुबह ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर कैबियट तैयार कराने में जुट गए। अफसरों का दावा है कि कोई कब्जेदार अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने जाता है तो एलडीए तुरंत पक्ष रखेगा।