मुजफ्फरनगर। थाना थाना भवन इलाके में गत 12 मई 2019 को 17 वर्ष की बालिका जब घर से कुड़ा डालने गाँव में बाहर गई तो सोनू पाल व मोनू पाल उसे बाइक पर बैठा कर ले गए और कपड़ा सूंघकर बेहोशी में उसके साथ बलात्कार किया।
इस मामले में आरोपी मोनू पाल को दस वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना किया गया जबकि आरोपी के भाई सोनू पाल को सबूत के अभाव मे बरी कर दिया।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को शामली मुमताज अली की कोर्ट में हुई, अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शामली संजय चौहान व पुष्पेंद्र मालिक ने 6 गवाह पेश कर पैरवी की।