गाजियाबाद। गाजियाबाद उपभोक्ता फोरम ने एक व्यक्ति की शिकायत पर स्पाईसजेट एयरलाइन्स के खिलाफ जुर्माना ठोका है। बताया कि व्यक्ति ने स्पाईसजेट एयरलाइन्स से दिल्ली से सीधे चेन्न्ई के लिए टिकट बुक कराया था। लेकिन यात्रा से पहले एयरलाइन्स ने फ्लाइट का रूट बदल दिया। इससे पीड़ित और उनके परिवार को तीन घंटे का सफर 16 घंटे में तय करना पड़ा। इस मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइन्स पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ कहा कि ऐसा न करने पर स्पाईसजेट एयरलाइन्स को आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निर्णय की दिनांक से देना होगा।
यह है पूरा मामला
वसुंधरा सेक्टर 10 निवासी बुद्ध रत्न मौर्य ने 17 फरवरी 2022 को स्पाइसजेट एयरलाइंस से दिल्ली से चेन्नई के लिए तीन हवाई टिकट बुक किए थे। उनकी उड़ान सुबह 5:45 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 से टेकआफ होनी थी। सुबह 8:40 बजे यात्रा से पहले पीड़ित को एयरलाइंस से संदेश मिला कि उसकी फ्लाइट का रूट बदल गया है। कुछ देर बाद उन्हें दूसरा मैसेज मिला कि अब फ्लाइट का रूट फिर से बदला है। अब उनकी फ्लाइट मुंबई से होते हुए बेंगलुरु जाएगी और इस सफर में उन्हें 16 घंटे का समय लगेंगे।
टोल फ्री नंबर पर नहीं मिला संतोषजनक जवाब
इस पर पीड़ित ने एयरलाइंस के टोल फ्री नंबर पर बात की। जिसमें पूछा कि ऐसे कैसे शेड्यूल बदला जा सकता है। लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीड़िता ने बेंगलुरु होते हुए फ्लाइट पकड़ी और पूरी रात परिवार के साथ बेंगलुरु में बिताई। सुबह 7:40 बजे की फ्लाइट पकड़कर चेन्नई के लिए रवाना हुए।
45 दिनों के अंदर करना होगा भुगतान
मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन और महिला सदस्य शैलजा सचान ने ये फैसला सुनाया। स्पाइसजेट एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वह सेवा में कटौती के 45 दिनों के भीतर पीड़ित को पंद्रह हजार रुपए और शिकायत व्यय और यात्री को मानसिक परेशानी के मद्देनजर पांच हजार रुपए का भुगतान करें।