कौशांबी। नगर पालिका मंझनपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज के निवास प्रमाण पत्र की जांच के बाद प्रशासन ने अध्यक्ष के प्रमाण पत्र को गलत पाते हुए निरस्त कर दिया। निवास प्रमाण पत्र के निरस्त होने के बाद अध्यक्ष के निर्वाचन पर संकट के बादल मड़रा रहे हैं।
एसडीएम मंझनपुर आकाश सिंह ने बताया कि निवास प्रमाणपत्र उनके पटल से निरस्त नहीं किया जाता, इसके लिए गठित कमेटी ही निर्णय करती है। नगर पालिका मंझनपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज का ओसा स्थित निवास प्रमाण पत्र सदर तहसील से जारी हुआ था। प्रमाण पत्र को 13 दिसंबर 2022 की तारीख में उप जिलाधिकारी के दफ्तर से संबन्धित लेखपाल की जांच आख्या पर जारी किया गया था।
उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र को आधार बनाकर अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीता था। मूलरूप से बहादुरपुर गांव (नगर पालिका क्षेत्र से बाहर का गांव) के निवासी होने का हवाला देकर प्रमुख प्रतिद्वंदी दशरथ सरोज ने निर्वाचन को चुनौती देते हुए जिला अदालत में निर्वाचन याचिका दाखिल की थी। अदालत के आदेश पर ही जांच करायी गयी है।