Sunday, November 10, 2024

सहारनपुर में दहेज हत्या के आरोपी में पिता-पुत्र को हुई आजीवन कारवास की सजा, 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया गया दंडित 

देवबंद (सहारनपुर)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है और 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास को भी निर्देशित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि थाना नानौता निवासी विवेक कुमार का विवाह थाना सरसावा क्षेत्र के गांव बोन्सा निवासी सुनीता के साथ 15 अप्रैल 2017 में हुआ था। उन्होंने बताया कि विवाह के एक वर्ष सात माह बाद ही सुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में 27 नवबंर 2018 को मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतका सुनीता के भाई संदीप ने सुनीता के पति विवेक कुमार, ससुर उदेश कुमार और सास वीना देवी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। हालांकि सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा जांच को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था।
जहां जांच में सल्फास का सेवन पाया गया था। मुकदमे के विचाराधीन होने के दौरान ही सास वीना देवी की मौत हो गई थी। देवीदयाल शर्मा एडवोकेट ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने थाना नानौता के मोहल्ला छत्ता निवासी विवेक कुमार और उसके पिता उदेश कुमार को आईपीसी की धारा 3\4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई है।
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