नोएडा। पूर्वोत्तर राज्य की एक किशोरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाकर उसको बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करने और देह व्यापार करवाने वाले 3 लोगों को जनपद गौतमबुद्ध नगर की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अलग-अलग एक लाख 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि वर्ष 2018 में पूर्वोत्तर राज्य की रहने वाली एक किशोरी ने थाना सेक्टर-39 मे मुकदमा दर्ज करवाया था। उसका आरोप था कि पूर्वोत्तर राज्य से नौकरी दिलाने के बहाने एक महिला उसे दिल्ली लेकर आई। उस महिला ने उसे समीर उर्फ मकसूद निवासी फरीदाबाद हरियाणा, ओमकार निवासी महरौली दिल्ली और अनूप गुप्ता निवासी मीठापुर दिल्ली को बेच दिया। इन लोगों ने उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा तथा उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार करते थे।
किशोरी का आरोप था कि उसे गाड़ी में बैठा कर ये लोग ले जाते थे और मारपीट कर जबरन देह व्यापार करवाते थे। उन्होंने बताया कि किशोरी किसी तरह से इनके चंगुल से छूटकर वर्ष 2018 में थाना सेक्टर-39 पहुंची थी, तथा पुलिस को आपबीती बताई। अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर-39 पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की।
उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) रणविजय प्रताप सिंह की अदालत में चल रही थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह तथा गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद किशोरी से दुष्कर्म और देह व्यापार करवाने वाले तीनों दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।