नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर की न्यायालय ने एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी को 20 वर्ष की कारावास और 70 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर 7 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना सूरजपुर क्षेत्र में पीड़ित परिवार रहता था। पीड़िता (16 वर्ष) के पिता फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 21 जुलाई वर्ष 2019 को पीड़िता की मां बीमार थी। उसकी मां दवा लेने गई थी। घर में पीड़िता अकेली थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला सोनू घर में घुस आया तथा उसने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। घटना को अंजाम देकर वह भाग गया। जब किशोरी की मां घर पर आई तो वह अपनी मां से लिपटकर होने लगी, तथा उसने घटना की जानकारी अपनी मां को दी।
जब पीड़िता की मां सोनू के घर शिकायत करने गई तो, उसके परिजनों ने पीड़िता और उसकी मां के साथ गाली-गलौज और भद्रता की। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट द्वितीय सौरव द्विवेदी की अदालत में चल रही थी। अदालत में पुलिस की चार्जशीट के आधार पर मेडिकल करने वाले डॉक्टरों का बयान दर्ज किया। पुलिस के जांच अधिकारी का बयान दर्ज किया गया।
दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह तथा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू को दोषी पाया तथा उसे 20 साल की कैद और 70 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर पुलिस महिला संबंधित अपराधों में भरपूर पैरवी कर रही है, जिसकी वजह से आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल रही