मुजफ्फरनगर। हत्या के प्रयास करने के 3 आरोपियों को एफटीसी-3 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार वादी महताब पुत्र किताबुद्दीन निवासी ग्राम पुरबालियान थाना मंसूरपुर द्वारा थाना मंसूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त वकीलू पुत्र गबरूद्दीन, इन्तजार पुत्र वकीलू सईदा पुत्नी वकीलू निवासी ग्राम पुरबालियान थाना मंसूरपुर द्वारा वादी की मां व बहन पर लाठी डन्डो व तबल से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, जिसमें वादी की मां व बहन गंभीर रूप से घायल हो गयी।
वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 13/2007 धारा 323,324,,504,506,307 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए विवेचना कर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे/एफटीसी-3 द्वारा आरोपी वकीलू पुत्र गबरूद्दीन, इन्तजार पुत्र वकीलू सईदा पुत्नी वकीलू निवासी ग्राम पुरबालियान थाना मंसूरपुर को धारा 323,324,504,506, 307 भादवि में 8 वर्ष कठोर कारावास तथा 16,500/- रुपये अर्थदण्ड प्रत्येक को की सजा सुनाई है।