मेरठ। पीवीवीएनएल के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार की तरफ से यूपी बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए 8 नवंबर से योजना लागू की जाएगी। पीवीवीएनएल की ये योजना दिवाली से चार दिन पहले लागू होगी। इस योजना के तहत काफी समय से बिजली बिल बकाया वाले विद्युत उपभोक्ता बिल जमाकर दिवाली पर बिजली कनेक्शन जुड़वाकर जगमग कर सकते हैं।
दिवाली से पहले पीवीवीएनएल ने सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लागू करने की घोषणा की है। पीवीवीएनएल की एकमुश्त समाधान योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। पीवीवीएनएल एकमुश्त समाधान योजना दिवाली से 4 दिन पहले यानी 8 नवंबर से लागू करेगा। जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। 54 दिनों तक चलने वाली पीवीवीएनएल एकमुश्त समाधान योजना तीन चरणों में लागू होगी। ओटीएस से विशेष रूप से घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को किस्तों में बिजल का बकाया बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी। इससे बिजली चोरी के आरोप वाले उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को अपने बिल और जुर्माना किस्तों में चुकाने की अनुमति मिलेगी है। पीवीवीएनएल की एकमुश्त समाधान योजना का पहला चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर तक, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और आखिरी चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर दंडात्मक ब्याज और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस छूट में उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियां शामिल होंगी। जिसमें एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी ट्यूबवेल) और एलएमवी-6 (औद्योगिक उपभोक्ता)शामिल हैं। इसके अलावा एक किलोवाट के बिजली कनेक्शन वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना के पहले दो चरणों में 15 दिसंबर तक बिल भुगतान करने पर दंडात्मक ब्याज में 100 फीसदी छूट मिलेगी और दिसंबर या उससे पहले भुगतान करने पर 80 फीसदी छूट मिलेगी।
निजी नलकूपों के लिए उपभोक्ताओं को 31 मार्च, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 की अवधि के लंबित बिलों पर ओटीएस/ब्याज माफी की सुविधा मिलेगा। डिफॉल्टर उपभोक्ता जनवरी, 2020 तक यूपीआई के माध्यम से बिलों का भुगतान कर सकते हैं। सेवा केंद्र या पीवीवीएनएल की वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मेरठ पीवीवीएनएल की एमडी वी. चैत्रा ने बताया कि जिन बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का मामला दर्ज है। ऐसे उपभोक्ताओं को जुर्माना भरना पड़ रहा है, उन्हें बकाया राशि का 10 फीसदी भुगतान कर अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं को तीन किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा एमडी ने कहा कि जिन बिजली उपभोक्ताओं के मामले अदालतों में हैं। जिनके कनेक्शन स्थायी रूप से काटे गए हैं। उन्हें भी ओटीएस योजना के दायरे में लाया जाएगा।