Monday, April 28, 2025

यूपी में महिला उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट, आदेश जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन (पीएलईडीजीई) योजना के तहत निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने वालों और विकसित पार्कों में औद्योगिक भूमि खरीदने या पट्टे पर लेने वाली महिला उद्यमियों को स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट की अधिसूचना जारी की है। प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबंधन लीना जौहरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत, मध्य और पूर्वी यूपी में 75 प्रतिशत, गौतम बुद्ध नगर में 50 प्रतिशत और महिला उद्यमियों के लिए 100 प्रतिशत छूट होगी।

विभाग द्वारा जारी एक अन्य आदेश में हेरिटेज होटलों के विकास के लिए भवन और संबंधित भूमि के खरीदारों को स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है, यदि दोनों संपत्तियों का मालिक एक ही व्यक्ति है।

[irp cats=”24”]

राज्य ने राज्य में सौर ऊर्जा इकाइयों, सौर ऊर्जा परियोजनाओं या सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क छूट को भी अधिसूचित किया है।

इस बीच, यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्राप्त 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचित 25 क्षेत्रीय नीतियों की स्थिति की समीक्षा की। शिखर सम्मेलन यहां 10 से 12 फरवरी तक आयोजित किया गया था।

उन्होंने बताया कि सभी 25 सेक्टरों से संबंधित नीतियों को अधिसूचित किया गया है और अगस्त 2023 में प्रस्तावित ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय