Tuesday, October 1, 2024

हत्या के दो आरोपियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा सुनाई

मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने हत्या के 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

 

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अभियोजन के अनुसार पुरकाजी थाना क्षेत्र के रहने वाले वादी धीर सिंह पुत्र भरतू निवासी गोदना द्वारा थाना पुरकाजी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्तों सतीश पुत्र रविपाल गुर्जर व मंजू पुत्र रविपाल गुर्जर निवासी गोदना थाना पुरकाजी द्वारा उनके भतीजे की हत्या कर दी गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 218/2016 धारा 302,34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

 

 

थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियुक्तों सतीश व मंजू को गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

 

 

विशेष लोक अभियोजक एवं पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप को न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट द्वारा आरोपीयों सतीश व मंजू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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