Monday, September 30, 2024

हत्या में दोषी तीन पुत्रों समेत पिता को आजीवन कारावास

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव ने शाहगंज थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर पट्टी चकेसर गांव में दीवार बनाने की रंजिश में पट्टीदार राम केवल की गोली मारकर हत्या करने के दोषी पिता जोखेलाल दूबे व उसके तीन पुत्रों वीरेंद्र, मोनू व रविंद्र को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 18-18 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

वादी के अनुसार घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई हरिवंश दूबे ने शाहगंज थाने में दर्ज कराई थी। वादी अपने पुश्तैनी मकान के ऊपर दीवार बना रहा था। उसी रंजिश को लेकर 10 मार्च 2019 को रात 10 बजे पट्टीदार राधेश्याम उर्फ जोखेलाल दूबे व उनके लड़के वीरेंद्र उर्फ भीम, मोनू, रविंद्र, धर्मेंद्र, अभिषेक, पवन तथा विपिन दरवाजे पर आए तथा दीवार बनाने की बात को लेकर कहा सुनी व गाली गलौज करने लगे। मना करने पर आरोपियों के ललकारने पर वीरेंद्र व मोनू ने अपने हाथ में लिए कट्टे से फायर किए, जिससे वादी के भाई राम केवल, राम उग्रह व भतीजे अरविंद दूबे को गोली लग गई। भाई राम केवल की मृत्यु हो गई और रामउग्रह व अरविंद को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट में 12 गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी राधेश्याम, इनके बेटे वीरेंद्र, मोनू और रविंद्र को हत्या व हत्या के प्रयास के जुर्म में दोषी पाते हुए सजा सुनाया। कोर्ट ने पवन व विपिन के अवयस्क होने के कारण उनकी पत्रावली पहले ही अलग कर किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई थी। धर्मेंद्र व अभिषेक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,445FollowersFollow
115,034SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय