Monday, January 6, 2025

सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। स्पेशल जज राकेश स्याल के उपलब्ध नहीं होने की वजह से जमानत याचिका पर फैसला टला है।

 

कोर्ट ने 5 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की ओर से समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है। सत्येन्द्र जैन की याचिका पर 25 जुलाई को हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने इस मामले में ईडी को नोटिस करने का विरोध करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को जुलाई, 2022 में ही समन जारी किया गया था, लेकिन जब ईडी ने उनकी डिफॉल्ट जमानत का विरोध किया है तो उन्होंने ये याचिका दायर की है।

 

जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,684FansLike
5,481FollowersFollow
137,217SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय

error: Content is protected !!