Friday, November 15, 2024

राज्य सूचना आयुक्त ने की आरटीआई प्रकरणों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

नोएडा। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सूचना के अधिकार अधिनियम के समाधान के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आरटीआई प्रकरणों में 30 दिनों के भीतर संबंधित विभागों को सूचना देने के निर्देश दिए गए।

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बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि विभिन्न विभागों में तैनात जन सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना देने में अनावश्यक विलंब न करें। निर्धारित तय अवधि 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्धन एवं पीड़ितों को सूचना देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन सूचना अधिकारियों को ऐसे लोगों की परेशानी समझते हुए उनको यथाशीघ्र सूचना देकर उनकी समस्याओं के समाधान में  अधिकारी सहयोगी बने।

 

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उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून की मूल भावना के अनुरूप सद्भावनापूर्वक सूचना दी जानी चाहिए। जन सूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में लोकहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा सूचनाओं को प्रदान करने में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने कहा कि यदि सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उसे 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजे और लिखे की यह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। अपने पास आरटीआई कभी भी लंबित न रखें।

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बैठक में आरटीआई विशेषज्ञ शैलेंद्र चौहान ने उपस्थित सभी जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करना चाहिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने राज्य सूचना आयुक्त को आश्वस्त किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जो मार्गदर्शन आज बैठक में दिये गये है, उनका संबंधित विभागों के जन सूचना अधिकारियों के माध्यम से पालन कराते हुए लंबित प्रकरणों को आगामी दिसंबर माह तक निस्तारण कराई जाएगी।

 

 

 

बैठक में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी शिव प्रताप सिंह प्रमेय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी न्यायिक जेवर विवेक भदोरिया, नगर मजिस्ट्रेट विवेकानंद मिश्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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