नोएडा । धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के एक मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए 2 लोगो की सजा को अपर जिला जज ने बरकरार रखते हुए ,उन्हें पांच- पांच वर्ष की कारावास व तीन-तीन हजार रुपए केशअर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि थाना फेस-2 क्षेत्र में स्थित थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड के मैनेजर द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि उनके यहां कार्य करने वाले मुकेश शर्मा, अशोक सिंह शेखावत और राधेश्याम झा के पास कंपनी के अकाउंट और अन्य विभाग की जिम्मेदारियां थी।
उनका आरोप है कि इन लोगों ने धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। उन्होंने बताया कि इस मामले में गौतम बुद्ध नगर चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने आरोपियों के ऊपर लगाए गए आरोप को सही मानते हुए पूर्व में 5- 5 वर्ष की सजा तथा 3-3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि दो आरोपियों अशोक शेखावत और मुकेश शर्मा ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में अपील की थी। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश गौतम बुद्ध नगर प्रदीप कुमार की न्यायालय में चल रही थी।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान के बाद यह पाया कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा सही है, तथा सभी आरोपियों के ऊपर निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी राधेश्याम झा ने इस मामले में अभी तक अपील नहीं की है।