नोएडा। जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कारावास तथा 10 -10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि थाना कासना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी वर्ष 2017 में अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी 2 लोगों ने दुकान पर पहुंच कर उसके साथ अश्लील हरकत की। जब किशोरी का भाई उसे बचाने आया तो आरोपियों ने किशोरी और उसके भाई के साथ भी मारपीट की थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने अमित उर्फ गोलू तथा उदेश पुत्र जयप्रकाश के खिलाफ थाना कासना में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, तथा उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला जज पास्को चंद्र मोहन श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रही थी।
उन्होंने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जीरह और गवाहो के बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में अमित और सुदेश को दोषी पाया तथा उन्हें तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।