कैराना: न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को सजा सुनाई और 4,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वर्ष 1986 में, आरोपी इकराम पुत्र बदरूद्दीन निवासी बधुपुरा के खिलाफ गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गई अवधि की सजा सुनाई। वर्ष 2002 में, आरोपी सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी सिसौली के खिलाफ थाना शामली में चोरी और बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गई अवधि की सजा सुनाई।
वर्ष 2003 में, आरोपी हारून पुत्र मुस्ताक निवासी आलकला के खिलाफ थाना कैराना में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।