नोएडा। थाना रबूपुरा में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके मौसेरे भाई ने मेरठ में प्लाट दिलाने के नाम पर उससे लाखों रुपए की ठगी कर ली है। इसके अलावा थाना दनकौर में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि यमुना विकास प्राधिकरण से मिलने वाले सात प्रतिशत आवासीय भूखंड के एक 120 वर्ग मीटर के प्लाट को बेचने के नाम पर साथ चार लोगों ने उसके साथ 7.15 लाख की ठगी कर ली। दोनों घटना की रिपोर्ट दर्जकर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुज़फ्फरनगर में 2 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद, पुलिस ने किया मुठभेड़ घायल
थाना रबूपुरा के प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सोहन पाल धामा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह कस्बा रबूपुरा में रहते हैं। पीड़ित के अनुसार उनके मौसेरे भाई प्रवेश ने 26 जून वर्ष 2024 को मेरठ में एक प्लाट दिलाने के नाम पर उससे 10.50 लाख ले लिया। पीड़ित के अनुसार बाद में उसे पता चला कि जो प्लाट प्रवेश उन्हें दिलवा रहा है वह विवादित है। पीड़ित ने प्लाट लेने से इनकार किया, तथा अपना पैसा वापस मांगा तो आरोपी टालमटोल करने लगा। पीड़ित के अनुसार आरोपी ने बाद में कहा कि हम तुम्हारा कोई पैसा वापस नहीं करेंगे।
सपा विधायक रमाकांत यादव अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना घोषित, गैंग में 15 सदस्य किये शामिल
पीड़ित के अनुसार आरोपी व्हाट्सएप से उन्हें गंदे-गंदे मैसेज करते हुए गालियां देने लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि 27 सितंबर को आरोपी उसके घर पर कस्बा रबूपुरा आया। वह घर पर नहीं था। उसने उसकी पत्नी काजल से दरवाजा खोलने के लिए कहा लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। पीड़ित के अनुसार आरोपी उसके मकान और उसकी बेटी के स्कूल का फोटो खींचकर ले गया, और व्हाट्सएप पर उसको भेजकर बेटी का अपहरण करने की धमकी दे रहा है। पीड़ित के अनुसार प्रवेश के ऊपर पूर्व में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में कई मुकद्दमे दर्ज हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर घटना की रिपोर्ट दर्जकर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डीजीपी हाईकोर्ट में हुए हाजिर, सम्मन आदेश तामीला व अन्य निर्देशों के अनुपालन का दिया हलफनामा
वहीं थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अनिल कुमार पुत्र हरि सिंह मित्तल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इमामुद्दीन पुत्र शौकत निवासी ग्राम फतेहपुर अट्टा की यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन अर्जित की गई। इसके एवरेज में उसे 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड प्राधिकरण द्वारा दिया गया जो कि 120 वर्ग मीटर का है। उन्होंने बताया कि इस प्लाट को खरीदने के लिए उसके द्वारा सौदा तय हुआ।
उन्होंने 7.15 लाख आरोपी को दे दिया। पीड़ित के अनुसार इमामुद्दीन ने उसके साथ धोखाधड़ी करके उक्त प्लाट का पंजीकृत इकरारनामा सिंह राज के पक्ष में कर दिया, जबकि अभियुक्त द्वारा प्लाट प्रार्थी को विक्रय करने के लिए इकरारनामा किया गया था। उसने धोखाधड़ी करके दूसरा इकरारनामा करके उनसे पैसे ले लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पीड़ित ने इमामुद्दीन, जमील, इरफान और सलमान को नामित करते हुए धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है।