मुजफ्फरनगर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार वादी द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना तितावी पुलिस को अवगत कराया गया कि अभियुक्त बन्टी पुत्र पवन निवासी ग्राम धनसैनी थाना तितावी द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। तहरीर के आधार पर थाना तितावी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 205/2022 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।
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थाना तितावी पुलिस द्वारा अभियुक्त बन्टी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी । क्षेत्राधिकारी फुगाना सन्त प्रसाद उपाध्याय व थानाध्यक्ष तितावी मानवेन्द्र सिंह भाटी के नेतृत्व में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान एवं दिनेश शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-01, द्वारा आरोपी बन्टी को धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।