नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आंख के आपरेशन के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुलदीप को 4 फरवरी को आंख के ऑपरेशन के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
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कोर्ट ने कहा कि कुलदीप के आंख का ऑपरेशन 4 फरवरी को होने के बाद वो 5 फरवरी को जेल में सरेंडर कर देगा। दरअसल कुलदीप की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि पहले कुलदीप के आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना था लेकिन डॉक्टर के उपलब्ध नहीं होने से ऑपरेशन नहीं हो सका। इस वजह से सेंगर ने 24 जनवरी को ही तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है।
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बता दें कि 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़ित के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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रेप पीड़ित के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी। 4 जून 2017 को रेप पीड़ित ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था, उसके बाद कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। रेप पीड़ित के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी।
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20 दिसंबर 2019 को पीड़ित से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।