नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अनिल खुराना की राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष के रूप में हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि डॉक्टर खुराना की नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर खुराना को एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का निर्देश दिया।
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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डॉक्टर खुराना की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश देते हुए एक सप्ताह के अंदर पद छोड़ने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इस दौरान किसी भी वित्तीय नीतियों से जुड़ा फैसला करने से मना किया है। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर खुराना की अब तक की गई सेवा के आधार पर उनके लाभों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश दिया है।
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राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका डॉक्टर अमरगौड़ा एल पाटिल ने दायर की थी। पाटिल भी इस पद के लिए उम्मीदवार थे। याचिका में कहा गया था कि डॉक्टर खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की धारा 4(2) और 19 के तहत जरूरी अनुभव नहीं था।