सहारनपुर। ऑपरेशन कंवीक्शन अभियान के तहत अदालत ने अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई है। जीआरपी प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि अनवर पुत्र लतीफ निवासी ग्राम करमूखेड़ी थाना कोतवाली को भारतीय दंड विधान की धारा 392/411 में दोषी मानते हुए अदालत ने सजा सुनाई है।
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इसके अलावा जमशेद उर्फ शमशेर पुत्र अख्तर निवासी मोहल्ला इलाहीपुरा थाना सदर बाजार को अवैध हथियार के मामले में दोषी पाया है।