मुजफ्फरनगर। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने दुपहिया वाहन डीलरों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब प्रत्येक दुपहिया वाहन विक्रेता को वाहन बेचते समय ग्राहक को अनिवार्य रूप से एक BIS मानक प्रमाणित हेलमेट मुफ्त में प्रदान करना होगा।
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यह निर्देश परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 251 स०सु०/2025-05 स०सु०/2019-25 दिनांक 25 अप्रैल 2025 के तहत जारी किए गए हैं। यह पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक (दिनांक 01 जनवरी 2025 और 02 मार्च 2025) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में जारी किया गया है।
जनपद के सभी दुपहिया वाहन डीलर दोपहिया वाहन विक्रय के समय कम से कम एक BIS प्रमाणित हेलमेट निःशुल्क प्रदान करें। प्रत्येक डीलर के शोरूम में ‘BIS Care App’ का डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा ताकि ग्राहक हेलमेट की गुणवत्ता सत्यापित कर सकें। डीलरों को1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक बेचे गए दोपहिया वाहनों के साथ दिए गए हेलमेट का प्रमाण पत्र तैयार कर तीन दिवस के भीतर आरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। डीलरों को भविष्य में भी प्रत्येक माह के अंत में मासिक रिपोर्ट बनाकर यह प्रमाणित करना होगा कि प्रत्येक ग्राहक को BIS मानक का हेलमेट प्रदान किया गया है।
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परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल प्रदेश सरकार की सड़क सुरक्षा प्राथमिकताओं में से एक है।