नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व स्पेशल जज, पाक्सो एक्ट (प्रथम) विकास नागर ने की।
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विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि चार सितंबर 2017 को 11वीं कक्षा की छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। स्कूल के गेट से एक आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए। पीड़िता के चाचा ने 13 सितंबर 2017 को कासना कोतवाली में आरोपी नरेंद्र कुमार शाक्य निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की। न्यायालय ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी नरेंद्र कुमार शाक्य को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च की जाएगी।