गाजियाबाद। फेसबुक पर दोस्ती कर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी आगरा निवासी सुनील प्रजापति की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी शादी करने का आश्वासन देकर होटल में किशोरी से शारीरिक संबंध बनाता था। उस दौरान मोबाइल फोन से वीडियो बना लेता था। इसके बाद किशोरी को फोटो वायरल करने की धमकी देकर आत्महत्या के लिए उकसाता था।
किशोरी ने इंदिरापुरम थाने में छह फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 2019 में उसकी मित्रता युवक से हुई थी। उसके बाद वह सिटी फारेस्ट घुमाने के लिए ले जाता था। 10 अप्रैल 2022 को सुनील अपनी बहन का जन्मदिन मनाने के बहाने वसुंधरा के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा और रुपये की मांग करने लगा। बचाव पक्ष ने कहा कि वह किशोरी नहीं बालिग है। उसने स्वेच्छा से संबंध बनाया था।