Wednesday, February 5, 2025

मुजफ्फरनगर में गैंंगस्टर कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 5-5 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

मुजफ्फरनगर। हत्या के दो आरोपियों को आज गैंगस्टर कोर्ट ने 5 -5 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

घटना दिनांक 12 मार्च 2010 की हैं,जब पीड़िता वादिनी भोपा निवासी सुशीला अपने पति राजकरण बहू इंद्रेश करीब सुबह आठ बजे के लगभग खेत पर काम कर रहे थे, इसी समय गांव के ही बाला,नीरज धीरज कुसुम,मोहित, विक्रम खेत पर पहुंचे और सुशीला के बेटे को धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी।

इस फायरिंग में सुशीला के पति की मौके पर ही मौत हो गई थी, इस घटना की तहरीर सुशीला ने थाना भोपा में दी, पुलिस ने इस घटना में शामिल ऋषिपाल व सहनसरपाल पुत्रगण गिरवर, बाला पत्नी ऋषिपाल, धीरज व नीरज पुत्रगण ऋषिपाल, रोहित व मोहित पुत्र सहनसरपाल निवासीगण भोपा को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना भोपा संजय वर्मा ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या के वाद में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया, और गैंगस्टर एक्ट के वाद की विवेचना थानाध्यक्ष थाना रामराज रामप्रकाश ने कर सभी अभियुक्तों जिनमे धीरज और नीरज के विरुद्ध मफरूरी में आरोपपत्र प्रेषित किया।

सुनवाई के चलते बाला की मृत्यु हो चुकी, धीरज और नीरज पूर्व से ही बदस्तूर फरार हैं,अभियोजन ने दौरान विचारण सभी साक्षी कोर्ट में प्रस्तुत किये,पत्रांवली प्रथक कर आज गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने आरोपी रोहित व सहनसरपाल को पाँच -पाँच साल के कारावास और पाँच- पाँच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया, मोहित के गैर जमानती वारंट जारी किये जिस कारण ऋषिपाल और मोहित पर फैसला नहीं हो पाया, इन सभी अभियुक्तों पर हत्या का वाद फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट में अभी विचाराधीन हैं।

इस मामले की पैरवी संदीप सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की।

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