मुजफ्फरनगर: जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी है कि खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत फरवरी 2025 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 7 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक किया जाएगा।
इस योजना के तहत अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 17 किग्रा गेहूँ व 18 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2.30 किग्रा गेहूँ व 2.70 किग्रा चावल (कुल 5 किग्रा खाद्यान्न) मिलेगा। वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे लाभार्थी अपने विक्रेता के उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
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जो उपभोक्ता आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सकते, वे मोबाइल वेरिफिकेशन के जरिए 25 फरवरी 2025 तक खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा सभी उचित दर दुकानों के लिए क्षेत्रवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो वितरण प्रक्रिया पर सतर्क निगरानी रखेंगे। वे दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और किसी भी अनियमितता की स्थिति में संबंधित उपजिलाधिकारी व जिला पूर्ति कार्यालय को रिपोर्ट देंगे, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से आगामी पाँच वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा, जिसका पूरा व्ययभार भारत सरकार उठाएगी।
जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अनुरोध है कि वे 7 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 के बीच अपने संबंधित उचित दर विक्रेता से ई-पॉस मशीन के माध्यम से नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए उचित दर की दुकानों पर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करें।