गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने मंगलवार को सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, मॉल, निजी कार्यालयों और जहां 100 से अधिक लोगों का जमावड़ा होता है वहां पर आम जनता के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों में गुरुग्राम में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी के खिलाफ एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है।
गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अपने आदेश में कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में सार्वजनिक स्थानों, मॉल, सरकारी-निजी कार्यालयों, जहां 100 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं वहां में फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि जिले में पिछले कुछ दिनों से कोविड के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार कोविड संक्रमण से बचाव हेतु जरूरी कदम उठाये जाने है, जिसमें मास्क पहनना एवं उचित दूरी बनाये रखना अनिवार्य है।
यादव ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), पुलिस विभाग और सभी विभाग प्रमुखों को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।