Thursday, May 22, 2025

मेरठ में करन कौशिक हत्याकांड: हाईकोर्ट ने हत्यारोपियों की जमानत की खारिज, दो हफ्ते में करें आत्मसमर्पण

मेरठ। शहर के बहुचर्चित करन कौशिक हत्याकांड में नामजद आरोपियों ताज मोहम्मद और सलमान लंगड़ा की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है, अन्यथा गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने की चेतावनी दी गई है।

BJP नगर विधायक के खिलाफ फर्जी इंस्टा आईडी बनाकर की अभद्र टिप्पणी, मुकदमा दर्ज

यह मामला मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर गली नंबर 2 का है, जहां 11 सितंबर 2013 को राकेश कौशिक के बेटे करन कौशिक की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया था। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण मेरठ में कई दिनों तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

पाकिस्तान बॉर्डर पर दो हफ्ते बाद शुरू हो गई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, पहले दिन पर्यटक रहे कम

वर्तमान में दोनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी सिलसिले में थाना मेडिकल में आईपीसी की धारा 506 के तहत धमकी देने की FIR दर्ज कराई गई थी।

मुज़फ्फरनगर में गरजा एमडीए का बुलडोजर, 20 बीघा की अवैध कॉलोनी ध्वस्त, 20 दुकानें सील


पीड़ित पिता राकेश कौशिक ने आरोपियों की जमानत निरस्त कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके अधिवक्ता ने अदालत में तर्क रखा, जिसके बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ जे. ने 12 मई को फैसला सुरक्षित रखते हुए अब आदेश सुनाया कि आरोपियों की जमानत रद्द की जाती है।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन सख्ती से कराया जाएगा


- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

87,026FansLike
5,553FollowersFollow
153,919SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय