Friday, January 10, 2025

निकाय चुनाव: साधारण भोजन पर 100 तो वीआईपी पर 250 रुपये खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

मीरजापुर । नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार का दौर आरंभ हो गया है और निर्वाचन आयोग की उम्मीदवारों की खर्च पर पैनी नजर है। चुनाव आयोग ने खर्च सीमा में बांधते हुए प्रत्येक सामान के लिए अधिकतम दर भी निर्धारित किया है। उम्मीदवार साधारण भोजन पर 100 रुपये तो वीआईपी भोजन पर अधिकतम 250 रुपये खर्च कर सकेंगे।

मुख्य कोषाधिकारी व प्रभारी अधिकारी व्यय अर्चना त्रिपाठी के अनुसार नाश्ता 40 रुपये, चाय 10 रुपये, काफी 15 रुपये, कोल्ड ड्रिंक एक लीटर 65 रुपये, मोतीचूर लड्डू 175 रुपये प्रति किग्रा, लस्सी 35 रुपये प्रति गिलास, बिस्लेरी एक लीटर 20 रुपये की दर से निर्धारित है। उम्मीदवार कपड़े के झंडे पर 50 रुपये प्रति पीस, प्लास्टिक के झंडे पर 13 रुपये प्रति पीस, बैनर फ्लैक्स प्रति वर्ग फुट 14 रुपये, झंडा कपड़े का साधारण प्रति पीस 14 रुपये और स्टीकर पर प्रति पीस 10 रुपये खर्च कर सकेंगे।

वाहन पर प्रतिदिन खर्च कर सकेंगे अधिकतम तीन हजार

चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों के प्रयोग के पूर्व अनुमति लेनी होगी। उम्मीदवार दैनिक ईंधन एवं चालक सहित जाइलो, इनोवा, स्कार्पियो, सफारी आदि वाहन पर प्रतिदिन तीन हजार रुपये अधिकतम खर्च कर सकेंगे। स्वयं का वाहन होने पर अधिकतम 1800 रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी प्रकार बोलेरो, इंडिगो, मार्शल, इंडिका, सूमो, जीप, कार पर प्रतिदिन 2400 रुपये खर्च कर सकेंगे।

कोविड-19 से बचाव के लिए भी प्राविधान

कोविड-19 प्रोटोकाल के पालन के लिए फेस मास्क पर तीन रुपये, सैनिटाइजर 100 एमएल प्रति पर 18 रुपये, हैंडवाश पर 55 रुपये, फेस सील्ड पर 430 रुपये, दस्ताने पर छह रुपये, थर्मल स्कैनर पर 973 और पीपी कीट पर 800 रुपये खर्च कर सकेंगे।

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