फिरोजाबाद। न्यायालय ने सोमवार को दुष्कर्म के दोषी को 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी एक युवती 24 अक्टूबर 2019 को घर पर अकेली थी। उसकी दिव्यांग मां दवा लेने बाजार गई थी। उसी दौरान मोहल्ले का ही युवक रवि पुत्र हरी सिंह घर में घुस आया। उसने तमंचे के बल पर बलात्कार किया। अपने मोबाइल फोन से उसके अश्लील फोटो भी खींच ली।
बाद में वह युवती को किसी से ना कहने की हिदायत देते हुए चला गया। वह धमकी दे गया कि किसी से भी कहा तो चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा। डर के कारण युवती ने किसी को कुछ नहीं बताया। इससे युवक के हौसले और बढ़ गए। उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। ब्लैकमेल करके रुपये भी लेता रहा। एक बार युवक ने युवती से एक लाख रुपये की मांग की। युवती के मना करने पर युवक भड़क गया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी आईडी बनाकर युवती के फोटो वायरल कर दिए। युवती को पता चला तो पहले उसने महिला थाने में शिकायत की लेकिन उसकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान युवक ने उस पर एसिड अटैक करने का भी प्रयास किया। उसकी रिपोर्ट थाना दक्षिण में कराई। वहां भी कोई सुनवाई ना होने पर पीड़िता न्यायालय की शरण में गई। न्यायालय के आदेश पर थाना दक्षिण में रवि पुत्र हरी सिंह निवासी नई बस्ती थाना दक्षिण, राजुल उर्फ राजू पुत्र उमेश चंद्र निवासी निकाऊ जनपद मैनपुरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 01 अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रवि को दोषी माना।
न्यायालय ने उसे 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 1,34,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे 2 वर्ष के कारावास की सजा काटनी होगी।