Tuesday, April 29, 2025

उद्धव ठाकरे गुट ने सीएम शिंदे और अन्य के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही में तेजी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली । शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता कार्यवाही पर निर्णय लेने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई देरी के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि स्पीकर राहुल नार्वेकर “एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में अवैध रूप से बने रहने की अनुमति देने के लिए अयोग्यता याचिका पर फैसले में देरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं”।

11 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय में फैसला करना चाहिए, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था।

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शिव सेना-यूबीटी नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर नवीनतम याचिका में कहा गया है, “स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कि लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए, (स्पीकर ने) माननीय न्यायालय के फैसले के अनुसार एक भी सुनवाई नहीं करने का फैसला किया है।”

याचिका में कहा गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष एक न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है और उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए।

इसमें सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का जिक्र करते हुए कहा गया है, ”निष्पक्षता की संवैधानिक आवश्यकता स्पीकर को अयोग्यता के सवाल पर शीघ्रता से निर्णय लेने का दायित्व देती है,” जिसमें यह माना गया है कि अयोग्यता याचिकाओं पर आम तौर पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।”

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर अपने हालिया फैसले में शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सदन में शक्ति परीक्षण का सामना करने से पहले स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दिया था। पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से माना था कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बहुमत साबित करने के लिए ठाकरे को बुलाना उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का पद खाली होने के बाद एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना उचित था।

प्रभु के स्थान पर भरत गोगावले (शिंदे गुट से) को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय को “कानून के विपरीत” घोषित करते हुए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा था कि सदन में व्हिप और पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल करता है, न कि विधायक दल।

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