मेरठ। मेरठ के ब्लाक सरूरपुर में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता एंव विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को हरीराम, अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो के बारे में जागरूक किया गया।
इस दौरान महिलाओं को बताया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है। चन्द्रिका, असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल मेरठ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन विषय पर जागरूक किया गया। यह अवगत कराया गया कि यदि कोई व्यक्ति महिलाओं का उत्पीडन करता है तो उसका विरोध करना चाहिए ताकि उत्पीडन को समाप्त किया जा सके।
डा० महक सिहं प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरूरपुर मेरठ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को सवाईकल कैंसर के बारे में जागरूक किया गया तथा यह भी बताया गया कि प्रत्येक महिला को समय-समय पर सवाईकल कैंसर की जाँच करानी चाहियें।
इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम विषय पर जागरूक किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि बाल विवाह कानून में दण्डनीय अपराध है जिसका रोकना हमारा दायित्व है। कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी सरूरपुर सरधना मेरठ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।