Tuesday, June 18, 2024

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर गुरुवार तक रोक लगाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर गुरुवार तक रोक लगा दी। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 3.30 बजे होगी।

मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

अंजुमन मस्जिद समिति ने मंगलवार को हाई कोर्ट में वाराणसी अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें एएसआई को मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) का सर्वे करने का निर्देश दिया गया था।

यह आदेश 4 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था, जो मस्जिद परिसर के अंदर सालों भर पूजा करने की मांग करते हुए जिला न्यायालय के समक्ष एक केस दायर किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को एएसआई सर्वेक्षण पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी थी।

बुधधवार को मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई द्वारा किए जाने वाले सर्वे पर “गहरा संदेह” व्यक्त किया।

एएसआई की ओर से पेश एएसजी अदालत को प्रस्तावित सर्वेक्षण की सटीक पद्धति के बारे में समझाने में विफल रहे, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश दिवाकर ने मौखिक टिप्पणी की।

हालांकि सरकारी वकील ने पीठ से कहा कि वह संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) पद्धति का उपयोग करेगा, लेकिन अदालत को इस पर भरोसा नहीं हुआ।

अदालत के एक अन्य प्रश्न पर, सुनवाई के दौरान उपस्थित एएसआई के एक अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोके जाने से पहले उसने सोमवार को सर्वेक्षण का केवल 5 प्रतिशत ही पूरा किया था। एएसआई ने आश्वासन दिया कि संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

 

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,188FansLike
5,329FollowersFollow
60,365SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय