मुज़फ्फरनगर। गत 31 अक्टूबर 2017 को थाना रतनपुरी के एक गाँव में 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बुढ़ाना व दिल्ली में ले जाकर चाकू की नोंक पर बलात्कार के मामले में आरोपी हर्षित को 20 वर्ष की सज़ा व 61,000 रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।