नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राम बिलास यादव की अल्पकालिक जमानत (शार्ट टर्म बेल) तीन सप्ताह बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने श्री यादव को मेडिकल आधार पर विगत 27 जुलाई को उपचार के लिये 20 दिन की सशर्त शार्ट टर्म बेल प्रदान की। आरोपी की ओर से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और गंगा राम अस्पताल में उपचार का हवाला दिया गया था।
इस अवधि के समाप्त होने के बाद आरोपी की ओर से शार्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने के लिये अदालत से मांग की गयी। आरोपी की ओर से कहा गया कि आगामी सात सितम्बर को दायीं आंख की सर्जरी की जानी प्रस्तावित है। दांतों के उपचार की भी जरूरत है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्याय के हित में शार्ट टर्म बेल बढ़ाई जाती है। अदालत की ओर से कहा गया है कि इस दौरान आरोपी बिना अदालत के आदेश के विदेश यात्रा, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और नहीं कर सकेगा।
श्री यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं। उनके खिलाफ सतर्कता विभाग की ओर से जांच की जा रही है। आरोपी लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव के साथ कई अहम पदों पर तैनात रहा है।
उप्र सरकार की सिफारिश पर उत्तराखंड सरकार की ओर से उनके खिलाफ जाचं की जा रही है। उनके ठिकाने से विजिलेंस की टीम को कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं।