मुजफ्फरनगर। शहर के शहीद चौक पर 28 साल पहले सात सौ रुपये और अंगूठी लूटने के मामले में आरोपी रिक्शा चालक ने अदालत में हाजिर होकर अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर कोतवाली के शहीद चौक पर 12 मार्च 1996 को सात सौ रुपये और अंगूठी लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने 14 मार्च 1996 को लूटा गया माल बरामद कर आरोपी मुस्तकीम को गिरफ्तार कर किया था। आरोपी ने जमानत कराई और मुकदमे की पैरवी करता रहा। करीब 28 साल बाद आरोपी ने अदालत में हाजिर कर अपना जुर्म स्वीकार किया।
आरोपी ने कहा कि वह बुजुर्ग हो गया है। बीमार रहता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी तुषार जायसवाल ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। आरोपी को धारा 392 में 1000 रुपये और धारा 411 में 500 रुपये अर्थदंड और जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है।