Wednesday, January 22, 2025

एडीजी ने चुनाव को लेकर की तैयारियों की समीक्षा, आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश

मुजफ्फरनगर। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन राजीव सभरवाल द्वारा नगर निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत पुलिस लाईन स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया ।

गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, एसपी ग्रामीण अतुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी अपराध प्रशान्त कुमार प्रसाद, पुलिस अधीक्षक यातायात कुलदीप सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह, समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी चुनाव सेल सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

सर्वप्रथम गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत निरोधात्मक कार्यवाही, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आरपीए, आईपीसी में की गई कार्यवाही, शस्त्र जमा कराये जाने की स्थिति, जब्तीकरण की कार्यवाही, आदर्श आचार संहित के अनुपालन में की गई कार्यवाही, जिला सुरक्षा योजना, पुलिस व्यवस्थापन, अभिसूचना संकलन, सोशल मीडिया की मॉनीटरिंग, निर्वाचन एवं क्रिटिकल-बल्नरेविल बूथों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

एडीजी ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुये क्षेत्र के सार्वजनिक, निजी व अन्य स्थानों से राजनैतिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि को प्रशासन व पुलिस के सहयोग से हटवाने का कार्य करने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

एडीजी ने गोष्ठी के दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र मे चुनाव के दौरान हुये पुराने विवादो एवं आपसी रंजिशो के बारे में जानकारी कर ऐसे मामलों का प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर शीघ्र निपटारा कर ले तथा क्षेत्र मे अवैध शराब की बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा कर ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर कड़ी कार्यवाही करें।

एडीजी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुण्डा/गैंगस्टर एवं शांति भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही हेतु संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए।

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